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अनुवादक द्विभाषीय (अंग्रेजी एवं हिन्दी ), महाधिवक्ता कार्यालय, परीक्षा - 2022/Translator Bilingual (English and Hindi), Advocate General Office, Exam-2022


उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग


Website: www.psc.uk.gov.in

विज्ञापन संख्या::     A-3 / E-3 / Translator / DR/2021-22
पद:-    अनुवादक द्विभाषीय (अंग्रेजी एवं हिन्दी ), महाधिवक्ता कार्यालय, परीक्षा - 2022
विज्ञापन प्रकाशन की तिथि:-  07 जून, 2022
ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि:-  27 जून, 2022 ( रात्रि 11.58.58 बजे तक) Card/Credit Card :: 27 जून, 2022 (रात्रि 11.58.58 बजे तक)
परीक्षा शुल्क -Net Banking/Debit द्वारा जमा करने की अन्तिम तिथि

अति महत्वपूर्ण निर्देश
1. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली-भांति अध्ययन कर लें। किसी भी स्थिति में अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे तथा अभ्यर्थी का अभ्यर्थन स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।
2. अभ्यर्थी उर्ध्य एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी / उप श्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में रिट याचिका (स्पेशल अपील) संख्या: 79 / 2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2010 तथा विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) नं० ( एस ) 19532 / 2010 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित करना चाहिए।
3.अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि, दिनांक 27 जून, 2022 तक विज्ञापन में वर्णित समस्त अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हों। अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता के संबंध में अंक पत्र पर परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि (Result Declaration Date) अंकित न होने की दशा में, वह तिथि मानी जाएगी जो अंक--पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) हो। अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन में शैक्षिक अर्हता (Qualification Details) के विवरण में परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि (Result Declaration Date) के कॉलम में सम्बन्धित शैक्षिक अर्हता का परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि (Result Declaration Date) का अंकन हो, अंक- पत्र में परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि (Result Declaration Date) अंकित न होने की दशा में अक पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) का अंकन किया जाय।
विज्ञापन के अनुसार वांछित अर्हताओं की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी पूर्णतया अभ्यर्थी की होगी।
4. प्रश्नगत परीक्षा हेतु मात्र ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं Net Banking / Debit Card / Credit Card के माध्यम से ही आवेदन शुल्क स्वीकार्य होगा किसी अन्य प्रकार से किया गया आवेदन / परीक्षा शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा।
5. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि व नियत समय तक अभ्यर्थी द्वारा "Online Application" प्रक्रिया में पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र Submit करने एवं नियत समय तक Net Banking / Debit Card / Credit Card के माध्यम से आवेदन शुल्क जमा करने पर ही "Online Application" प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। आवेदन शुल्क जमा न करने की स्थिति में प्रश्नगत परीक्षा के सापेक्ष अभ्यर्थी का अभ्यर्थन स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा। आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात अर्थात परीक्षा शुल्क जमा करने के उपरान्त अभ्यर्थी चाहे तो आवेदन पत्र में त्रुटि होने पर अपना आवेदन रद्द (Cancel) कर आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व पुनः आवेदन कर सकते हैं, किन्तु इस दशा जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा अर्थात अभ्यर्थी को संशोधित आवेदन पत्र हेतु पुनः आवेदन शुल्क जमा करना होगा। 
6. अभ्यर्थी पुनः आवेदन करने हेतु पूर्व में किये गये ऑनलाइन आवेदन रद्द अवश्य कर लें। विज्ञापित पद हेतु एक से अधिक आवेदन कदापि न करें, अन्यथा अभ्यर्थी द्वारा किये गये समस्त आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जायेंगे। 7. ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त आवेदन पत्र में की गयी प्रविष्टियों यथा अर्हता, आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी / उप श्रेणी एवं आयु इत्यादि की प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।
8. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अन्तिम तिथि की प्रतीक्षा न करें, बल्कि उससे पूर्व ही अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करना सुनिश्चित करें। 9. आवेदन के इस चरण में ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रिंटआउट प्रति अथवा किसी भी प्रमाण-पत्र को आयोग कार्यालय में जमा करने की आवश्यकता नहीं है। मुख्य परीक्षा के अंतर्गत लिखित परीक्षा ( वस्तुनिष्ठ प्रकार) में सफल घोषित अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवदेन पत्र में किये गये दावों की पुष्टि हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रिंटआउट प्रति के साथ अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, अधिमानी अर्हता, आरक्षण, अनापत्ति प्रमाण पत्र इत्यादि से संबंधित समस्त स्वहस्ताक्षरित प्रमाण पत्रों की छायाप्रति आयोग कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर विहित समय सीमा के अन्दर आयोग कार्यालय में जमा / प्रेषित कराना अनिवार्य होगा।
इस संबंध में अभ्यर्थियों के सूचनार्थ विज्ञप्ति आयोग की वेबसाईट व दैनिक समाचार पत्रों में पृथक से प्रकाशित की जायेगी।
अभ्यर्थी आवेदन पत्र का प्रिंटआउट भविष्य में आयोग से किये जाने वाले पत्राचार व अन्य आवश्यक प्रयोग / साक्ष्य हेतु अपने पास सुरक्षित रखें।
10. प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष परीक्षा के विभिन्न चरणों हेतु अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे, अपितु ऑनलाइन प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट पर जारी किये जायेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन के रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं जन्मतिथि के आधार पर प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। इस संबंध में अभ्यर्थियों की सूचना हेतु विज्ञप्ति राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट www.psc.uk.gov.in पर प्रसारित की जायेगी।
11. अभ्यर्थी उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सन्निरीक्षा मार्गदर्शिका जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, का अवलोकन अवश्य करें। कम्प्यूटर संचालन और हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण की व्यवहारिक परीक्षा ( अहंकारी प्रकृति) से पूर्व अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन पत्रों / अभिलेखों की सन्निरीक्षा (Scrutiny ) विज्ञापन में उल्लिखित शर्तों एवं उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सन्निरीक्षा मार्गदर्शिका (समय-समय पर यथा संशोधित) में उल्लिखित प्राविधानानुसार सम्पादित की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन-पत्र में किये गये दावों की पुष्टि हेतु वांछित अभिलेख उपलब्ध न कराने पर अभ्यर्थी को प्रश्नगत परीक्षा हेतु अनई घोषित कर दिया जायेगा।
12. अभ्यर्थियों के अभिलेखों का मूल प्रति से मिलान कम्प्यूटर संचालन और हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण की व्यवहारिक परीक्षा (अहंकारी प्रकृति) से पूर्व किया जायेगा।
13. फर्जी प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता / आयु / आरक्षण सम्बन्धी) के आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त आगामी परीक्षाओं से अधिकतम 05 वर्षों के लिए प्रतिवारित कर दिया जायेगा। साथ ही सुसंगत विधि के अंतर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध अभियोग भी दर्ज कराया जा सकता है। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश पत्र पर पृथक से कुछ भी लिखना / लिखा होना भी अनुचित साधन की श्रेणी में आयेगा। 
14. लिखित परीक्षा ( वस्तुनिष्ठ प्रकार) का आयोजन हरिद्वार एवं हल्द्वानी नगरों में कराया जाना प्रस्तावित है। कम्प्यूटर संचालन और हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण की व्यवहारिक परीक्षा (अर्हकारी प्रकृति) हरिद्वार नगर में आयोग के परीक्षा भवन में आयोजित की जायेगी। नोट :- आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प के आधार पर ही आवेदित नगरों में परीक्षा केन्द्र आवंटित करने का प्रयास करेगा, किन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों में अभ्यर्थियों को उनके विकल्प से इतर अन्य नगर में भी परीक्षा केन्द्र आवंटित किया जा सकता है। परीक्षा केन्द्र निर्धारण के उपरान्त परीक्षा केन्द्र परिवर्तन सम्बन्धी किसी भी प्रकार के अनुरोध / प्रत्यावेदन को स्वीकार्य नहीं किया जायेगा और न ही उस पर विचार किया जायेगा।
15. अभ्यर्थी परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम के लिए परिशिष्ट -01, आरक्षण सम्बन्धी दावों व श्रुतलेखक के लिए निर्धारित प्रारूप हेतु परिशिष्ट-02 तथा न्यूनतम अर्हक अंक हेतु परिशिष्ट-03 का अवलोकन अवश्य करें।

    अनुवादक द्विभाषीय (अंग्रेजी एवं हिन्दी), महाधिवक्ता कार्यालय परीक्षा- 2022 हेतु इच्छुक / पात्र अभ्यर्थियों से विज्ञापन की शर्तानुसार ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक / पात्र अभ्यर्थी आयोग की वेबसाईट पर दिनांक 27 जून, 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उक्त पदों पर चयन हेतु मुख्य परीक्षा ( वस्तुनिष्ठ प्रकार) व कम्प्यूटर संचालन और हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण की व्यवहारिक परीक्षा (अर्हकारी प्रकृति) का आयोजन परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध परीक्षा योजना / पाठ्यक्रम के अनुसार किया जायेगा।

01. पदनाम: अनुवादक द्विभाषीय (अंग्रेजी व हिन्दी )
02 : विभाग :- महाधिवक्ता कार्यालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल (अधिष्ठान)
03. पदों की संख्या : 02 (01 अनारक्षित, 01 अनुसूचित जाति)
04. वेतनमान : रु 35400-112400 (वेतन बैण्ड-6)
05. पद   का स्वरूप. : अराजपत्रित / अंशदायी पेंशनयुक्त / अस्थायी (जब तक शासन से स्थायी नहीं कर दिया जाता)।

06. शैक्षिक
क) विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि अंग्रेजी तथा अर्हताएं हिन्दी एक विषय के रूप में इन्टरमीडिएट तथा स्नातक स्तर पर रहा हो। 
((a) Bachelor Degree from any University established by Law. English and Hindi to be in the level of Intermediate and Graduation) 
(ख) कम्प्यूटर परिचालन का ज्ञान होना चाहिए।
((b) The knowledge of computer operation should be must)

07. अधिमानी अर्हता
अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमा दिया जायेगा, जिसने
 (क) प्रादेशिक सेना (Territorial army ) में 02 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या
(ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "सी" अथवा "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो. 
(ग) उन उम्मीदवारों को वरीयता दी जायेगी, जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक हो।

08. अनिवार्य /  वांछनीय अर्हता 
उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य / वांछनीय अर्हता नियमावली, 2010, संशोधित नियमावली 2012 एवं 2019 के अनुसार निम्नवत है (समूह ग पद :- शासन की अधिसूचना संख्या- 164/XXX-2/19-01 ( 17 )/2012, दिनांक 28 जून, 2019 द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा, जिसने अपनी हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखण्ड राज्य में स्थितः मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो, परन्तु यह कि सैनिक / अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय / अर्द्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केन्द्र सरकार अथवा केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखण्ड में कार्यरत ऐसे कर्मी, जिनकी सेवाऐं उत्तराखण्ड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती हो, स्वयं अथवा उनके पति / पत्नी, जैसी भी स्थिति हो, तथा उनके पुत्र/पुत्री, राज्याधीन सेवाओं में समूह "ग" के सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु आवेदन के पात्र होंगे',
परन्तु यह और कि राज्य के स्थायी निवासी जो आजीविका / अध्ययन हेतु उत्तराखण्ड के बाहर निवासरत हैं के स्वयं अथवा उनके पति / पत्नी, जैसी भी स्थिति हो तथा उनके पुत्र / पुत्री भी समूह "ग" के सीधी भर्ती के पदों पर आवेदन हेतु पात्र होंगे।
(ii)उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह "ग" के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य शैक्षिक अर्हता / वांछनीय अर्हता नियमावली, 2010 के नियम-4 के अनुसार उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत समूह "ग" के पद पर सीधी भर्ती हेतु वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसका नाम उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन-पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि तक अवश्य पंजीकृत हो

परन्तु शासन के पत्रांक- 1097/XXX (2)/2011, दिनाँक 08 अगस्त, 2011 के अनुसार "जो व्यक्ति पूर्व से ही राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजित है, किन्तु इस विज्ञापन में विज्ञापित पदों के सापेक्ष आवेदन करने के इच्छुक हैं, उनके लिए सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। "उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या - 310/XXX (2)/2015, दिनाँक 28.07.2015 के अनुसार राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत केवल उत्तराखण्ड राज्य की सेवाऐं सम्मिलित है।"

ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तराखण्ड राज्य की सेवाओं से इतर अन्य सेवाओं में कार्यरत हैं, अपने विभाग से सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण करा सकते हैं। उपरोक्त अभ्यर्थियों को उनके ऑनलाइन आवेदन-पत्र में किये गये दावों के क्रम में जिनके द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है, को इस शर्त के साथ औपबन्धिक रुप से अर्ह किया जायेगा कि वह इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे कि उनके द्वारा सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण हेतु अपने विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया है तथा इसकी सूचना सम्बन्धित सेवायोजन कार्यालय को दे दी गयी है। इस प्रकार उक्त दोनों आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही उस अभ्यर्थी को अर्ह माना जायेगा।

(iii) शासन के पत्रांक- 809/XXX (2)/2010-3 (1) /2010, दिनाँक 14 अगस्त 2012 के अनुसार "जिन पूर्व सैनिकों द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के किसी जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में पंजीकरण कराया गया है उन्हें पुनः सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय द्वारा सम्बन्धित पूर्व सैनिकों को निर्गत पंजीकरण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र को सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण के समतुल्य माना जायेगा।" 

(9) आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष से अधिकतम 42 वर्ष निर्धारित है। उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 191/XXX (2 ) /2021-30 (10) / 2019, दिनांक 26 जुलाई, 2021 के द्वारा लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत समूह ग के पदों पर चयन वर्ष 2021-22 में अधिकतम आयुसीमा में 01 वर्ष की छूट प्रदान की गयी है। इस प्रकार आयु गणना की विनिश्चायक तिथि 01 जुलाई 2022 को अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम 43 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 01 जुलाई, 2001 के पश्चात् तथा 02 जुलाई, 1979 से पूर्व का नहीं होना चाहिए। 

10. अधिकतम आयु सीमा में छूट
विभिन्न श्रेणियों / उपश्रेणियों के अभ्यर्थियों हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय- समय पर निर्गत एवं वर्तमान में प्रचलित शासनादेशों के अनुसार उच्चतम आयु सीमा में उनके आरक्षण की श्रेणी तथा उपश्रेणी के अनुसार छूट अनुमन्य होगी। उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु शासनादेश संख्या 1399 / XXX (2)/2005 दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है। उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों के लिए शासनादेश संख्या 1244 / XXX (2)/2005 दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है।
अधिसूचना संख्या: 6/1/72 कार्मिक-2 दिनांक 25 अप्रैल, 1977 के अनुसार उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिकों को अपनी वास्तविक आयु में से सशस्त्र सेना में अपनी सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जायेगी और यदि परिणामजन्य आयु इस पद / सेवा के निमित्त जिनके लिए वह नियुक्ति का इच्छुक हो विहित अधिकतम आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो तो यह समझा जायेगा की वह उच्च आयु सीमा से सम्बन्धित शर्त को पूरा करता है।
शासनादेश सं0 406 / XXX ( 2 ) 2021-55 (41)/2004 दिनांक 18 जनवरी, 2021 में यह उल्लिखित है कि शासनादेश सं0 124 दिनांक 22 मई, 2020 द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन के संबंध में दिशा-निर्देश निर्गत हैं। भारत सरकार के O.M. No. 36034/6/90-Estt. (SCT) दिनांक 02 अप्रैल, 1992 के संदर्भ में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि the ex-servicemen candidates who have already secured employment under the State Govt. in Groups C & D will be permitted the benefit of age relaxation as prescribed for ex-servicemen for securing another employment in a higher grade or cadre in Group C/D under the State Govt. However such candidates will not be eligible for the benefit of reservation for ex servicemen in State Govt. jobs
उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या - 11/XXXI(2)/2022-30 (2) 2019 दिनांक- 16 फरवरी, 2022 के क्रम में अनाथ बच्चों को आवेदन पत्र में दावित श्रेणी के सापेक्ष आयु संबंधी छूट के प्राविधान अनुमन्य हैं।
यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उपश्रेणी का दावा करता है तो वह केवल एक उपश्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा।

11. आरक्षण
उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनाथ अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार प्रदान किया जायेगा। ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण, शासन द्वारा निर्गत तथा अद्यतन प्रचलित शासनादेश के आधार पर केवल उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य होगा। आरक्षण संबंधी शासनादेशों के विस्तृत विवरण हेतु आयोग की वेबसाइट www.psc.uk.gov.in देखें।
(क) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनाथ, पूर्व सैनिक, निःशक्त (दिव्यांग). स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित (डी०एफ०एफ०) तथा महिला श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थी, जो उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी नहीं हैं, को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।
(ख) यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उपश्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक उपश्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा।
(ग) आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास अपनी श्रेणी / उपश्रेणी के समर्थन में विज्ञापन के परिशिष्ट-2" में मुद्रित निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, जिसे उन्हें ऑनलाइन आवेदन पत्र की छायाप्रति के साथ अभिलेख सत्यापन की निर्धारित तिथि को आयोग कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अन्य अभिलेखों के साथ प्रस्तुत करना होगा। आरक्षण के सम्बन्ध में जिस श्रेणी से सम्बन्धित निर्धारित प्रारूप का उल्लेख 'परिशिष्ट-2' में नहीं है, उससे सम्बन्धित प्रमाण पत्र, जो सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जारी किया गया हो, संलग्न करना होगा। जहां शपथ पत्र प्रस्तुत करना भी आवश्यक हो वहां वांछित शपथ पत्र मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी द्वारा विधिवत प्रमाणित कराकर अभिलेख सत्यापन की निर्धारित तिथि को आयोग कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर ऑनलाइन आवेदन पत्र व अन्य अभिलेखों के साथ सत्यापन कराया जाना अनिवार्य होगा।
(घ) दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु प्रश्नगत पद के लिए दिव्यांगता की चिन्हांकित श्रेणी में कम से कम 40 प्रतिशत की दिव्यांगता होना अनिवार्य है। नोट:- प्रश्नगत पद हेतु दिव्यांगता की चिन्हित श्रेणी OA, OL तथा BL है।
(ङ) आरक्षण के दावे की पुष्टि के लिए जिलाधिकारी / अपर जिला मजिस्ट्रेट / नगर मजिस्ट्रेट / एस.डी.एम. / तहसीलदार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के निर्धारित प्रपत्र पर जारी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। शासनादेश संख्या-310/XVII-2/16 02 (OBC) / 2012 दिनांक 26.02.2016 द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र की वैधता निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को अवश्य वैध होना चाहिये।
(च) पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ  शासनादेश संख्या 133/XXXVI (3)2009/14 (1)/2009, दिनांक 16.03.2009 के अनुसार सेना से सेवानिवृत्त / विनियोजित सैन्यकर्मियों को ही अनुमन्य होगा। शासनादेश संख्या 124/XXX (2) / 2020-53 (01)/2001, दिनांक 22.05.2020 के प्रस्तर-8 के अनुसार पूर्व सैनिकों को राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन के संदर्भ में भारत सरकार के O.M. No. 36034/27/84-Estt. (SCT) dated 02.05.1985, it was decided that once an ex-serviceman has joined the Government job on civil side after availing of the benefits given to him as an ex-serviceman for his re-employment, his ex-serviceman status for the purpose of re employment in Government would cease का प्राविधान राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत किया गया है। अतएव राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन हेतु भारत सरकार की नीति के अनुसार राज्याचीन सेवाओं में भी क्षैतिज आरक्षण की गणना की जायेगी। पूर्व सैनिक आरक्षण का दावा किए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी को पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ लेकर पहले कभी भी सरकारी सेवा में नियोजित नहीं होने संबंधी शपथ पत्र (Affidavit) अपने अन्य अभिलेखों के साथ निर्धारित अंतिम तिथि से पूर्व आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।
(छ) स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित को आरक्षण का लाभ शासन द्वारा निर्गत अद्यतन प्रचलित शासनादेशों के आधार पर दिया जायेगा।
(ज) शासनादेश संख्या-374(1)/XXX (2)/2019-30 (5)/2014, दिनांक 20 नवम्बर, 2019 के अनुपालन में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में मार्गदर्शिका सिद्वांत परिशिष्ट-2 के साथ संलग्न है।

12. राष्ट्रीयता
सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :
(क) भारत का नागरिक हो, या
(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 01 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या (ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीकी देश या केन्या, युगान्डा और यूनाईटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानियां (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवजन किया हो, परन्तु यह कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) और (ग) का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो, परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, गुप्तचर शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें;
परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उक्त श्रेणी (ग) से सम्बन्धित हो, तो पात्रता का प्रमाण-पत्र 01 वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को 01 वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लें।

टिप्पणी
ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो, और न ही देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

13. चरित्र
सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा। संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियन्त्रणाधीन किसी निकाय

टिप्पणी
या निगम द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा। नैतिक अक्षमता के किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे। सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा, जिसकी

14. वैवाहिक प्रास्थिति
एक से अधिक पत्नियां जीवित हो और न ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र होगी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिनकी पहले से कोई पत्नी जीवित रही हो परन्तु यह कि राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं, यदि उनका समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान है।

15. शारीरिक स्वस्थता
किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तभी नियुक्त किया जायेगा जब मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और यह ऐसे सभी शारीरिक दोष से मुक्त हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह मूल नियमों 10 के अधीन बनाये गये और वित्तीय हस्त पुस्तिका, खण्ड दो भाग तीन के अध्याय तीन में दिये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें।

16. ऑनलाइन आवेदन किये जाने हेतु प्रक्रियाः
(1) अभ्यर्थी विज्ञापन का सम्यक् रूप से अवलोकन करने हेतु आयोग की वेबसाइट www.psc.uk.gov.in या https://ukpsc.net.in पर जायें। 
( 2 ) विज्ञापन का अवलोकन करने के पश्चात https://ukpsc.net.in पर जाकर MenuBar में How to Apply लिंक पर क्लिक करें How to Apply page पर Instructions for filling up online application form को सावधानीपूर्वक पढ़ने के पश्चात Apply Now पर क्लिक करें।
(3) Apply Now पर क्लिक करने के पश्चात् Basic Information फॉर्म पर अपनी सही जानकारी भरकर Login हेतु Password बनाकर Continue पर क्लिक करें। Continue पर क्लिक करने के पश्चात फॉर्म पर भरी जानकारी Confirm Filled Information फॉर्म पर प्रदर्शित होगी। भरी हुई जानकारी का पुनः सम्यक परीक्षण कर लें।
यदि भरी हुई जानकारी सही है तो I have verified all the details entered by me in the registration form and wish to submit the same Tick Submit क्लिक करें, अन्यथा No, I want to change some details पर Tick कर Edit Data पर क्लिक करें एवं संशोधित detail भरने के पश्चात् पुनः Registration फार्म Submit करने की प्रक्रिया पूर्ण करें।
(4) Submit पर क्लिक करने के पश्चात स्क्रीन पर Primary Registration पूर्ण होने की जानकारी प्रदर्शित होगी एवं Registered Mobile No. एवं Email पर Message प्राप्त होगा। तत्पश्चात स्क्रीन पर Click here to login के लिंक पर क्लिक करें। 
(5) Login करने के पश्चात Educational Details अथवा Proceed To Next Step बटन पर क्लिक कर फॉर्म पर Essential Educational Qualifications के अन्तर्गत High School, Intermediate Graduation एवं Post Graduation का विवरण भरकर Add Education Details पर क्लिक करें। एक से अधिक Graduation, Post-Graduation के विवरण को भरने की स्थिति में Clear पर क्लिक कर Graduation Post Graduation Details में Qualification Type में पुन: Graduation / Post Graduation का चयन कर विवरण भरकर Add Education Details पर क्लिक करें एवं प्रदर्शित अन्य जानकारी भरकर Submit बटन पर क्लिक करें।
उसके पश्चात् दी गयी Warning का सम्यक अध्ययन कर Continue बटन पर क्लिक करें। ततपश्चात् Upload Images पर क्लिक कर Photo एवं Signature को प्रदर्शित सूचना के
आधार पर अपलोड करें। Photo एवं Signature के अपलोड होने के पश्चात फॉर्म में भरा गया डाटा स्क्रीन पर दिखाई देगा घोषणा को Tick करने के बाद शुल्क जमा करने हेतु Click here to Make Payment पर क्लिक करें। I Agree पर Tick करने के पश्चात Pay Now पर क्लिक कर आवेदन शुल्क जमा करने की कार्यवाही पूर्ण करें। आवेदन शुल्क जमा करने के पश्चात Print Application Form पर क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट प्राप्त करें।
(6) परीक्षा शुल्क जमा करने के उपरान्त आवेदन पत्र में त्रुटि होने पर अभ्यर्थी अपना आवेदन रद्द (Cancel) कर पुनः आवेदन कर सकते हैं। रद्द किये गये आवेदन पत्र का जमा किया गया आवेदन शुल्क वापस नहीं होगा। आवेदन रद्द (Cancel) करने के लिए Cancel My Application बटन पर क्लिक करें। तत्पश्चात् एक नई विंडो ओपन होगी, जिसमें दी गयी घोषणा का सम्यक् अध्ययन करने के पश्चात घोषणा को Tick कर Proceed to Cancel बटन पर क्लिक करें अथवा वापस जाने हेतु Back बटन पर क्लिक करें Proceed to Cancel पर क्लिक करने के पश्चात अभ्यर्थी के पंजीकृत मोबाइल पर ओ०टी०पी० प्राप्त होगा. जिसको की Enter OTP वाली फील्डस पर दर्ज कर Cancel Application बटन पर क्लिक करें आवेदन रद्द (cancel) करने के पश्चात उस रद्द आवेदन के सापेक्ष किसी भी दशा में कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
(7) अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के सम्बन्ध में यदि कोई गलत सूचना अथवा अभिलेख प्रस्तुत किये जाते हैं, तो उन्हें सम्बन्धित परीक्षा व आयोग द्वारा प्रस्तावित समस्त आगामी परीक्षाओं से प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है।

नोट:     1 आवेदन शुल्क जमा किये जाने से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा आवेदन-पत्र में त्रुटि होने की दशा में संशोधन किया जा सकता है। संशोधन हेतु अभ्यर्थी Email-Id/Mobile Number एवं Password के माध्यम से Login करने के पश्चात् Update Personal Information पर क्लिक कर Personal Information Update Educational Information पर क्लिक कर, Educational Qualification एवं Reload Images पर क्लिक कर, Photo एवं Signature को पुनः अपलोड़ कर सकते हैं। ध्यान रखें कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, ई-मेल आई०डी० एवं मोबाइल न० को Edit / Update नहीं किया जा सकता। ऑनलाइन आवेदन करते समय उत्पन्न समस्या के समाधान हेतु अभ्यर्थी ukpschelpline@gmail.com पर ई-मेल कर सकते हैं।
    2 आवेदन शुल्क जमा करने के पश्चात् आवेदन-पत्र में भरे गये डाटा में अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार का संशोधन नही किया जा सकता है।
    3 परीक्षा शुल्क Net Banking / Debit Card/Credit Card के माध्यम से जमा किया जा सकता है।
    4. उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक / राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ अभ्यर्थी हेतु कोई शुल्क देय नहीं है। किन्तु उक्त अभ्यर्थी को आवेदन पत्र पर डाटा भरने के बाद Click here for Final Submission बटन पर क्लिक कर आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण करना होगा। तत्पश्चात् आवेदन-पत्र में भरे गये डाटा में अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार का संशोधन नही किया जा सकता है।

17. परीक्षा शुल्क :- प्रश्नगत परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को Net Banking / Debit Card / Credit Card माध्यम से निम्नानुसार शुल्क जमा करना अनिवार्य है:
  • अनारक्षित0-    176.55
  • उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा    176.55
  • उत्तराखण्ड अनुसूचित | जाति / अनुसूचित जनजाति   86.55
  • उत्तराखण्ड आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग  176.55
  • उत्तराखण्ड के दिव्यांग    कोई शुल्क नहीं       26.55
  • उत्तराखण्ड राज्य में संचालित  स्वैच्छिक / राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे    कोई शुल्क नहीं

नोट 
1. उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित / उत्तराखण्ड महिला / उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक अभ्यर्थी जिस वर्ग या श्रेणी, यथा- अनारक्षित श्रेणी या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के हों, उन्हें उसी वर्ग / श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।
2. उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या 1673/XXX (2)/2010, दिनांक 10 नवम्बर, 2010 एवं शासन के पत्र सं0 232/XXX (2)/2018/30 (05) / 2014 दिनांक 26 सितम्बर, 2018 के क्रम में विज्ञापित पदों के सापेक्ष निःशक्तता से ग्रस्त दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु आवेदन शुल्क में छूट अनुमन्य होगी किन्तु प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स सहित रु 26.55 देय होगा।

18. अभ्यर्थियों हेतु परीक्षा से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण निर्देश :
(01) आयोग द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया पद से संबंधित संगत सेवा नियमावली, अद्यतन प्रचलित अधिनियमों / नियमावलियों / मैनुअल्स / मार्गदर्शक सिद्धान्तों एवं समय-समय पर आयोग द्वारा लिये गये निर्णयों इत्यादि में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जायेगी। अभ्यर्थियों Uttarakhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules 2013 एवं प्रथम संशोधन-2016 और उत्तराखण्ड परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली- 2012 यथा संशोधित प्रथम संशोधन-2013, द्वितीय संशोधन-2014, तृतीय संशोधन- 2015 एवं चतुर्थ संशोधन - 2016 आयोग की वेबसाइट www.psc.uk.gov.in पर उपलब्ध है।
(02) महाधिवक्ता कार्यालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल के अधिष्ठान कार्यालय अनुवादक द्विभाषीय (अंगेजी एवं हिन्दी) महाधिवक्ता कार्यालय परीक्षा- 2022 हेतु जारी विज्ञापन के सापेक्ष एक लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार ) तथा कम्प्यूटर संचालन और हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण की व्यवहारिक परीक्षा (अहंकारी प्रकृति) का आयोजन किया जायेगा। परीक्षा प्रक्रिया परिशिष्ट-01 पर अंकित है।
(03) जिन समूह ग के चयनों / परीक्षाओं में कम्प्यूटर पर टंकण अथवा कम्प्यूटर के आधारभूत ज्ञान की अहंकारी परीक्षा का प्राविधान होगा, उनमें कम्प्यूटर पर टंकण अथवा कम्प्यूटर के आधारभूत ज्ञान की अहंकारी परीक्षा हेतु मुख्य (लिखित) परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों को विज्ञापित पद के सापेक्ष 05 (पांच) गुना की संख्या में मेरिट के आधार पर सफल घोषित किया जाएगा। कम्प्यूटर टंकण अथवा कम्प्यूटर के आधारभूत ज्ञान की अहंकारी परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को ही उनके मुख्य (लिखित) परीक्षा और साक्षात्कार (यदि प्राविधान हो) में प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर अंतिम रूप से चयनित किया जाएगा।
(04) लिखित परीक्षा का परिणाम प्राप्त हो जाने और सारणीबद्ध कर लिये जाने के पश्चात् आयोग सेवानियमाली के नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों को सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों को उनकी योग्यता क्रम में जैसा कि लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में अभ्यर्थी को जितनी जितनी वह नियुक्ति के लिए उचित समझे, संस्तुत करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर बराबर अंक प्राप्त करें तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को सूची में ऊपर रखा जायेगा।
(05) परीक्षा तिथि, समय एवं परीक्षा कार्यक्रम व परीक्षा केन्द्र के संबंध में अनुक्रमांक सहित सूचना आयोग की वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने वाले ऑनलाइन प्रवेश-पत्रों द्वारा प्रदान की जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित केन्द्र पर ही परीक्षा देनी होगी। 
(06) अँगूठे का निशान (Thumb Impressin)- सभी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में उत्तर-पत्रक के निर्धारित स्थान पर अपने अंगूठे का निशान (पुरुष अभ्यर्थी की दशा में बाँये अँगूठे का निशान तथा महिला अभ्यर्थी की दशा में दाँये अँगूठे का निशान) अवश्य अंकित करेंगे। अँगूठे का निशान अंकित न करने पर उत्तर पत्रक का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा। (07) ऑनलाइन आवेदन-पत्र / प्रमाण-पत्रों इत्यादि की सन्निरीक्षा के दौरान यदि अभ्यर्थी के अर्हता के सम्बन्ध में प्रस्तुत दावों में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।
(08) गलत उत्तरों के लिए दण्ड- लिखित परीक्षा ( वस्तुनिष्ठ प्रकार) के प्रश्न-पत्र में अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये गलत उत्तरों के लिए दण्ड (ऋणात्मक मूल्यांकन) दिया जायेगा, जो निम्न प्रकार है। 
    (क) प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए चार विकल्प उत्तर के रूप में रहेगें। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न हेतु दिये गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किये गये अंको का एक चौथाई दण्ड रूप में काटा जायेगा।
    (ख) प्रत्येक प्रश्न का यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा, यदि दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही भी हो, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपरोक्तानुसार ही उसी तरह का दण्ड दिया जायेगा। (TT) यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं होगा। 
(09) लिखित परीक्षा ( वस्तुनिष्ठ प्रकार) के प्रश्न-पत्रों से सम्बन्धित उत्तर कुंजी / कुंजियां परीक्षा समाप्ति के उपरान्त आयोग की वेबसाईट पर प्रकाशित की जायेगी। अभ्यर्थी उत्तर कुंजी के प्रकाशन के 07 दिनों के भीतर प्रश्न-पत्र एवं सम्बन्धित उत्तर के संबंध में अपना प्रत्यावेदन ई-मेल के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। अभ्यर्थी से आपत्ति के सापेक्ष प्रति प्रश्न रू0 50 (रू 50 मात्र) शुल्क के रूप में लिये जायेगे। यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रति प्रश्न आपत्ति के सापेक्ष निर्धारित शुल्क जमा नही किया गया है तो आयोग द्वारा उक्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा भुगतान के पश्चात शुल्क किसी भी दशा में अभ्यर्थियों को वापिस नहीं किया जायेगा तथा निर्धारित अन्तिम तिथि के उपरान्त प्राप्त प्रत्यावेदनों पर आयोग द्वारा कोई विचार नहीं किया जायेगा।
(10) प्रश्नगत लिखित परीक्षा ( वस्तुनिष्ठ प्रकार) के प्रश्न पत्र के उत्तर हेतु कैलकुलेटर का प्रयोग अनुमन्य नहीं है।
(11) जो अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार पात्र नहीं पाये जाएंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा तथा परीक्षा में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन / अर्हता / पात्रता के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा। अनर्ह सूची आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी।

19. सामान्य निर्देश:
(01) अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि पूर्णतया संतुष्ट हो जाने के पश्चात् कि ये विज्ञापन / परीक्षा की सभी शर्तों को पूरा करते है, आवेदन करें और परीक्षा में बैठें।
(02) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिये अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हो कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। उन्हें विज्ञापन के अन्त में प्रकाशित पाठ्यक्रम का अध्ययन सावधानी से कर लेना चाहिए। अधिवयस्क, अल्पवयस्क तथा शैक्षिक अहंता के आधार पर अनर्ह होने अथवा नियमों, प्रक्रिया आदि के उल्लंघन के कारण अस्वीकृत किये जाने वाले आवेदन-पत्रों के मामलों में कोई शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।
(03) परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा। अभ्यर्थी को मात्र प्रवेश पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसका अभ्यर्थन आयोग द्वारा अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दिया गया है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अन्तिम रूप से चुन लिया जाता है तो भी आयोग की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।
(04) मूल आवेदन पत्र में दर्शाये गए विवरण में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।
(05) अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपने आवेदन पत्र उपस्थिति सूची आदि में तथा आयोग के साथ समस्त पत्राचार में सभी स्थानों पर उनके द्वारा किए गए हस्ताक्षर एक जैसे होने चाहिए और उनमें किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर किए गए हस्ताक्षरों में यदि कोई भिन्नता पायी जाती है तो आयोग उसके अभ्यर्थन को रद्द कर सकता है।
(06) जो अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार पात्र नहीं पाये जाएंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा तथा परीक्षा में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन / अर्हता / पात्रता के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।
(07) केन्द्र अथवा राज्य सरकार / लोक प्रतिष्ठान के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पूर्व विभागीय अनापत्ति प्रमाणपत्र हेतु अपने सेवा नियोजक को सूचित करना अनिवार्य है तथा चयन प्रक्रिया में आयोग द्वारा यथासमय मांगे जाने पर अभ्यर्थी को सेवा नियोजक द्वारा निर्गत "अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
(08) यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क जमा नहीं करता है अथवा निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है तो उसका आवेदन पत्र / अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। प्रारम्भिक अथवा मुख्य परीक्षा हेतु जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा।
(09) परीक्षा में अभ्यर्थियों को प्रश्नों के उत्तर स्वयं देने होंगे। दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को शासनादेश संख्या: 374 दिनांक 20 नवंबर 2019 के अनुपालन में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित "दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में दिशानिर्देश (परिशिष्ट-2) के अनुसार श्रुतलेखक की व्यवस्था अनुमन्य होगी।
(10) आयोग से किए जाने वाले सभी प्रकार के पत्राचार में अभ्यर्थियों द्वारा अपने नाम के साथ विज्ञापित पद / परीक्षा का नाम, विज्ञापन संख्या, अभ्यर्थी की जन्मतिथि, पिता/पति का नाम, रजिस्ट्रेशन सं० तथा अनुक्रमांक (यदि सूचित किया गया हो) का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए।
( 11 ) अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे अपितु ऑनलाइन प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट पर जारी किये जायेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन के रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं जन्मतिथि के आधार पर प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगें। इस संबंध में अभ्यर्थियों की सूचना हेतु विज्ञप्ति राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट www.psc.uk.gov.in पर भी सूचना प्रसारित की जायेगी।
(12) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को जिनकी प्रमाण-पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती, देने पर आयोग की समस्त परीक्षाओं के लिए प्रतिवारित (डिवार) किया जा सकता है और उसके विरूद्ध आपराधिक दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है।
(13) परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को फोटो कैमरा, मोबाइल फोन, पेजर, स्कैनर पैन, ब्लूटूथ डिवाइस अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी अन्य इलैक्ट्रोनिक उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं है। यदि वे इन अनुदेशों का उल्लंघन करते पाए जाते है तो उन पर लोक सेवा आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली इस अथवा सभी परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर फोटो कैमरा, मोबाइल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी अन्य इलैक्ट्रोनिक उपकरण सहित किसी प्रकार की प्रतिबन्धित सामग्री न लाएं। (14) अनुचित साधन सख्ती से प्रतिबन्धित कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका से न तो नकल करेगा, न ही नकल करवायेगा और न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा।
(15) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध Uttarkhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules 2013 ( प्रथम संशोधन 2016) के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
(16) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्यवाहीः अभ्यर्थियों को सचेत किया है कि आवेदन करते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित / प्रमाणित प्रति की किसी प्रविष्टि में कोई शोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेरबदल नहीं करें तथा न ही वे फेरबदल किया गया / जाली प्रलेख प्रस्तुत करें। यदि दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित / प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति हो तो इस विसंगति के बारे में अभ्यर्थी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहिए।
(17) परीक्षा भवन में आचरण परीक्षा केन्द्र / कक्ष में अभ्यर्थी न तो किसी के साथ दुव्यवहार करेंगे और न ही अव्यवस्था फैलायेंगे तथा परीक्षा के संचालन हेतु आयोग द्वारा तैनात स्टॉफ को परेशान भी नहीं करेंगे। ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दण्ड दिया जाएगा।
(18) अभ्यर्थी को निम्नलिखित कारणों से आयोग द्वारा दोषी घोषित किया जायेगा 1. अग्रलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया गया है, अर्थात (क) गैर कानूनी रूप से परितोषण की पेशकश करना, (ख) अनुचित दबाव डालना या (ग) परीक्षा आयोजित करने से संबंधित किसी भी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना अथवा तथा उसे ब्लैकमेल करने की धमकी देना अथवा 2. नाम बदलकर परीक्षा दी है, अथवा अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से ओ०एम०आर० उत्तर प्रत्रक / उत्तर पुस्तिका में अनुक्रमांक गलत भरा हो अथवा 3. प्रतिरूपण द्वारा छल करते हुए अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलायी हो कूट- रचित प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा भवन में प्रवेश किया हो, अथवा 4. जाली प्रमाण पत्र या ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए है, जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा / फेरबदल किया गया हो, अथवा 5. गलत या झूठे वक्तव्य दिए है या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा 6 परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया है. (क) गलत तरीके से प्रश्न पत्र की प्रति प्राप्तः करना (ख) परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य से जुड़े व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना, (ग) परीक्षकों को प्रभावित करना या 7 परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, या 8. उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखना, जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हो या अश्लील या भद्दे रेखाचित्र बनाना, अथवा 9. परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना, जिनमें उत्तर पुस्तिकाओं का फाड़ना, उत्तर पुस्तिकाओं को परीक्षा कक्ष से लेकर भाग जाना, परीक्षा देने वालों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना अथवा अव्यवस्था तथा ऐसे ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है, अथवा 10 परीक्षा संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुँचायी हो, या 11. परीक्षा हॉल / साक्षात्कार कक्ष में परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन / पेजर या आयोग द्वारा वर्जित अन्य किसी प्रकार का इलैक्ट्रानिक उपकरण या यन्त्र अथवा संचार यन्त्र के रूप में प्रयोग किये जा सकने वाला कोई अन्य उपकरण प्रयोग करते हुए या अपने पास रखे पाया गया हो, या 12. परीक्षा की अनुमति देते हुए अभ्यर्थियों को भेजे गये प्रमाणपत्रों के साथ जारी अनुदेशों का उल्लंघन किया है, अथवा 13. उपर्युक्त खंडो में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयत्न किया हो या करने की प्रेरणा दी हो, जैसी भी स्थिति हो, उन पर आपराधिक अभियोग चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे (क) आयोग द्वारा किसी अभ्यर्थी को उस परीक्षा के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है जिसमें वह बैठ रहा है, और / अथवा (ख) उसे स्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए (i) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए विवर्जित किया जा सकता है (ii) राज्य सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से प्रतिवारित किया जा सकता है। (ग) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है। इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक (i) अभ्यर्थी को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन, जो वो देना चाहे प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया हो और (ii) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, आयोग द्वारा विचार कर लिया गया हो।
(19) न्यूनतम अर्हक अंक उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रकिया नियमावली - 2012 ( प्रथम संशोधन - 2013, द्वितीय संशोधन - 2014, तृतीय संशोधन- 2015 व चतुर्थ संशोधन-2016) के प्रावधानों एवं मा० आयोग के निर्णय दिनांक 14 मई, 2019 एवं 26 जून, 2019 के अनुसार प्रश्नगत परीक्षा के विभिन्न चरणों में अभ्यर्थियों को नियमावली द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। न्यूनतम अर्हक अंक धारित करने वाले अभ्यर्थियों को ही मैरिट के आधार पर अगले चरण हेतु सफल घोषित किया जायेगा। परीक्षा के विभिन्न चरणों हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक परिशिष्ट-3 में उल्लिखित है।
(20) आवेदित पद पर अन्तिम रूप से चयनित हो जाने के बाद भी अभ्यर्थी को नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक कि शासन को ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा आवश्यक समझा जाय, यह समाधान न हो जाये कि वह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।
( 22 ) अभ्यर्थियों को परीक्षा से सम्बन्धित समस्त सूचनाएं वेबसाइट के माध्यम से अवगत करायी जायेगी। अतः • अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.psc.uk.gov.in का समय-समय पर अवलोकन करना सुनिश्चित करें।
( 23 ) अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु सभी पुष्ट प्रमाण पत्र कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करने आवश्यक होंगे अन्यथा उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आरक्षण सम्बन्धी सभी शासनादेशों एवं आरक्षण सम्बन्धी प्रारूपों के आधार पर ही आरक्षण का दावा एवं अनुमन्यता देय होगी।
( 24 ) आयोग द्वारा चयन परिणाम पद हेतु विहित संगत सेवा नियमावली के प्राविधानों के अनुसार तैयार किया जायेगा तथा चयनित अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु मूल शैक्षणिक एवं अन्य अभिलेखों से मिलान कर सत्यापन के पश्चात् ही चयन संस्तुति शासन को प्रेषित की जायेगी।
( 21 ) नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति से पूर्व नियमानुसार अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा। यह कार्यवाही नियुक्ति से पूर्व सम्बन्धित नियुक्ति अधिकारी / प्राधिकारी द्वारा पृथक से की जाएगी।