उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग
हरिद्वार- 249404
Website- www.psc.uk.gov.in
दूरभाष सं०-01334-244143
विज्ञापन संख्या:: A-2 / E-3 / R.I. (Tech.) / 2021
सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक) परीक्षा - 2022
Regional Inspector (Technical) Exam-2022
विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 07 जून, 2022
ऑनलाइन आवेदन भरने की अन्तिम तिथि 27 जून, 2022 (रात्रि 115959 बजे तक)
परीक्षा शुल्क - Net Banking/Debit Card/Credit Card 27 जून, 2022 (रात्रि 11:5959 बजे तक) | द्वारा जमा करने की अन्तिम तिथि
अति महत्वपूर्ण निर्देश
(1) अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली-भांति अध्ययन कर लें। किसी भी स्थिति में अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगें तथा अभ्यर्थी का अभ्यर्थन स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।
(2) अभ्यर्थी उर्ध्व एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी / उप श्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में रिट् याचिका (स्पेशल अपील) संख्या: 79 / 2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2010 तथा विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) नं० ( एस ) 19532 / 2010 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित करना चाहिए।
(3) अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि, दिनांक 27 जून, 2022 तक विज्ञापन में वर्णित समस्त अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हों। अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता के संबंध में अंक पत्र पर परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि ( Result Declaration Date) अंकित न होने की दशा में, वह तिथि मानी जाएगी जो अंक-पत्र निर्गत होने की तिथि ( Marksheet Issuing Date) हो । अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन में शैक्षिक अर्हता (Qualification Details) के विवरण में परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि (Result Declaration Date) के कॉलम में, सम्बन्धित शैक्षिक अर्हता का परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि (Result Declaration Date) का अंकन हो, अंक- पत्र में परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि (Result Declaration Date) अंकित न होने की दशा में अंक पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) का अंकन किया जाय। विज्ञापन के अनुसार वांछित अर्हताओं की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी पूर्णतया अभ्यर्थी की होगी।
(4) प्रश्नगत परीक्षा हेतु मात्र ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं Net Banking / Debit Card / Credit Card के माध्यम से ही आवेदन शुल्क स्वीकार्य होगा। किसी अन्य प्रकार से किया गया आवेदन / परीक्षा शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा।
(5) ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि व नियत समय तक अभ्यर्थी द्वारा "Online Application" प्रक्रिया में पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र Submit करने एवं नियत समय तक Net Banking/Debit Card/Credit Card के माध्यम से आवेदन शुल्क जमा करने पर ही “Online Application" प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। आवेदन शुल्क जमा न करने की स्थिति में प्रश्नगत परीक्षा के सापेक्ष अभ्यर्थी का अभ्यर्थन स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा। (6) आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात अर्थात परीक्षा शुल्क जमा करने के उपरान्त अभ्यर्थी चाहे तो आवेदन पत्र में त्रुटि होने पर अपना आवेदन रद्द (Cancel) कर आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व पुनः आवेदन कर सकते हैं, किन्तु इस दशा में जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा अर्थात अभ्यर्थी को संशोधित आवेदन पत्र हेतु पुनः आवेदन शुल्क जमा करना होगा।
(6) अभ्यर्थी पुनः आवेदन करने हेतु पूर्व में किये गये ऑनलाइन आवेदन रद्द अवश्य कर लें। विज्ञापित पद हेतु एक से अधिक आवेदन कदापि न करें, अन्यथा अभ्यर्थी द्वारा किये गये समस्त आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जायेंगे।
(7) आवेदन के इस चरण में ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रिंटआउट प्रति अथवा किसी भी प्रमाण-पत्र को आयोग कार्यालय में जमा करने की आवश्यकता नहीं है। मुख्य परीक्षा (लिखित व प्रायोगिक) में सफल घोषित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार से पूर्व ऑनलाइन आवदेन पत्र में किये गये दावों की पुष्टि हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रिंटआउट प्रति के साथ अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, अधिमानी अर्हता, आरक्षण, अनापत्ति प्रमाण पत्र, इत्यादि से संबंधित समस्त स्वहस्ताक्षरित प्रमाण पत्रों की छायाप्रति आयोग कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर विहित समय सीमा के अन्दर आयोग कार्यालय में जमा / प्रेषित कराना अनिवार्य होगा। इस संबंध में अभ्यर्थियों के सूचनार्थ विज्ञप्ति आयोग की वेबसाईट व दैनिक समाचार पत्रों में पृथक से प्रकाशित की जायेगी।
(9)अभ्यर्थी आवेदन पत्र का प्रिंटआउट, भविष्य में आयोग से किये जाने वाले पत्राचार व अन्य आवश्यक प्रयोग / साक्ष्य हेतु अपने पास सुरक्षित रखें। (8) अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अन्तिम तिथि की प्रतीक्षा न करें, बल्कि उससे पूर्व ही अपना ऑनलाइन आवेदन-पत्र जमा करना सुनिश्चित करें। (9) ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त आवेदन पत्र में की गयी प्रविष्टियों यथा अर्हता, आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी / उप श्रेणी एवं आयु इत्यादि की प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।
( 10 ) प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष परीक्षा के विभिन्न चरणों हेतु अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे, अपितु ऑनलाइन प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट पर जारी किये जायेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन के रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं जन्मतिथि के आधार पर प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। इस संबंध में अभ्यर्थियों की सूचना हेतु विज्ञप्ति राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट www.psc.uk.gov.in पर प्रसारित की जायेगी।
(11) अभ्यर्थी उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सन्निरीक्षा मार्गदर्शिका ( समय-समय पर यथासंशोधित) जो • आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, का अवलोकन अवश्य करें। मुख्य परीक्षा (लिखित व प्रायोगिक) में सफल घोषित अभ्यर्थियों से साक्षात्कार से पूर्व प्राप्त आवेदन पत्रों / अभिलेखों की सन्निरीक्षा (Scrutiny ) विज्ञापन में उल्लिखित शर्तों एवं उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सन्निरीक्षा मार्गदर्शिका (समय-समय पर यथा संशोधित) में उल्लिखित प्राविधानानुसार सम्पादित की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन-पत्र में किये गये दावों की पुष्टि हेतु वाछित अभिलेख उपलब्ध न कराने पर अभ्यर्थी को प्रश्नगत परीक्षा हेतु अन घोषित कर दिया जायेगा।
( 12 ) भर्ती हेतु विज्ञापित रिक्तियों के सापेक्ष अत्यधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में आयोग मुख्य परीक्षा में प्रवेश के लिए उपयुक्त अभ्यर्थियों को ज्ञात करने के प्रयोजन से छँटनी के लिए प्रारम्भिक / स्क्रीनिंग परीक्षा ( वस्तुनिष्ठ प्रकार) आयोजित कर सकता है। प्रारम्भिक / स्क्रीनिंग परीक्षा ( वस्तुनिष्ठ प्रकार) आयोजित किये जाने की दशा में अभ्यर्थियों की सूचना हेतु विज्ञप्ति राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट www.psc.uk.gov.in पर प्रसारित की जायेगी।
( 13 ) मुख्य (लिखित / प्रायोगिक) परीक्षा उत्तराखण्ड राज्य के हरिद्वार नगर में आयोजित की जायेगी।
14 )फर्जी प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता / आयु / आरक्षण सम्बन्धी) के आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त आगामी परीक्षाओं से अधिकतम 05 वर्षों के लिए प्रतिवारित कर दिया जायेगा। साथ ही सुसंगत विधि के अंतर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरूद्ध अभियोग भी दर्ज कराया जा सकता है। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश पत्र पर पृथक से कुछ भी लिखना / लिखा होना भी अनुचित साधन की श्रेणी में आयेगा।
( 15 ) अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा (लिखित व प्रायोगिक) की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम के लिए परिशिष्ट - 1, आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्रों के प्रारूप हेतु परिशिष्ट-2 तथा न्यूनतम अर्हक अंक हेतु परिशिष्ट-3 का अवलोकन करें।
( 16 ) लिखित परीक्षा (परम्परागत प्रकार ) हेतु न्यूनतम अर्हक अंकों के प्रतिशत का उल्लेख विज्ञापन के परिशिष्ट- 3 पर उपलब्ध है। अभ्यर्थियों को संबंधित श्रेणी / उपश्रेणी के अनुसार न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त करने पर ही प्रवीणता सूची हेतु विचारित किया जायेगा।
उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक) परीक्षा - 2022 हेतु इच्छुक / पात्र अभ्यर्थियों से विज्ञापन की शर्तानुसार ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।
इच्छुक / पात्र अभ्यर्थी आयोग की वेबसाईट पर दिनांक 27 जून, 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उक्त पदों पर चयन हेतु मुख्य परीक्षा (लिखित एवं प्रायोगिक) का आयोजन परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध परीक्षा योजना / पाठ्यक्रम के अनुसार किया जायेगा।
1. पदनाम :: सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक)
2. विभाग :: परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन
3. पदों की संख्या : रिक्तियों की संख्या 08 , रिक्तियों की यह संख्या बढ़ायी या घटायी जा सकती है।
रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है:
नोट: सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक) के पद हेतु कोई पद दिव्यांग श्रेणी हेतु चिह्नित नहीं है।
4. पद का स्वरूप अराजपत्रित स्थायी, अंशदायी पेंशनयुक्त / (समूह-ग)
5. वेतनमान वेतन मैट्रिक्स- रू0 44900-142400 लेवल-7
6. अनिवार्य शैक्षिक अर्हता
(क) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10 वीं कक्षा पास (विज्ञान विषय सहित)
(ख) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान द्वारा प्रदत्त ऑटो मोबाइल इंजीनियरिंग में कोई डिप्लोमा (तीन वर्षीय पाठ्यक्रम) या यांत्रिक इंजीनियरिंग में कोई डिप्लोमा (तीन वर्षीय पाठ्यक्रम)
ग) गियर वाली मोटर साइकिल और हल्के मोटर यान चलाने के लिए अधिकृत चालन अनुज्ञप्तिधारी हो।
(घ) देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का सम्यक् ज्ञान होना चाहिए।
7. अधिमानी अर्हता : अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने
- प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या
- राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।
8. समूह 'ग' के (i) पद पर भर्ती के लिए अन्य अनिवार्य / वांछनीय अर्हता
उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य / वाछनीय अर्हता नियमावली 2010 ( समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार निम्नवत है :- शासन की अधिसूचना संख्या-164/XXX-2/19-01(17)/2012, दिनांक 28 जून, 2019 द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा, जिसने अपनी हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखण्ड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो, परन्तु यह कि सैनिक / अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय / अर्द्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केन्द्र सरकार अथवा केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखण्ड में कार्यरत ऐसे कर्मी, जिनकी सेवाऐं उत्तराखण्ड से बाहर स्थानातरित नहीं हो सकती हो, स्वयं अथवा उनके पति / पत्नी, जैसी भी स्थिति हो तथा उनके पुत्र / पुत्री, राज्याधीन सेवाओं में समूह "ग" के सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु आवेदन के पात्र होंगे',
परन्तु यह और कि राज्य की स्थायी निवासी जो आजीविका / अध्ययन हेतु उत्तराखण्ड के बाहर निवासरत हैं, के स्वयं अथवा उनके पति / पत्नी, जैसी भी स्थिति हो तथा उनके पुत्र / पुत्री भी समूह "ग" के सीधी भर्ती के पदो पर आवेदन हेतु पात्र होंगे।
(ii) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह "ग" के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य शैक्षिक अर्हता / वांछनीय अर्हता नियमावली, 2010 के नियम-4 के अनुसार उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत समूह "ग" के पद पर सीधी भर्ती हेतु वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसका नाम उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन-पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि तक अवश्य पंजीकृत हो ।
परन्तु शासन के पत्रांक- 1097/XXX ( 2 ) / 2011, दिनाँक 08 अगस्त, 2011 के अनुसार "जो व्यक्ति पूर्व से ही राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजित है, किन्तु इस विज्ञापन में विज्ञापित पदों के सापेक्ष आवेदन करने के इच्छुक हैं, उनके लिए सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। "उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या - 310/XXX (2)/2015, दिनाँक 28.07.2015 के अनुसार राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत केवल उत्तराखण्ड राज्य की सेवाऐं सम्मिलित हैं।
ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तराखण्ड राज्य की सेवाओं से इतर अन्य सेवाओं में कार्यरत हैं, अपने विभाग से सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण करा सकते हैं। उपरोक्त अभ्यर्थियों को उनके ऑनलाइन आवेदन पत्र में किये गये दावों के क्रम में जिनके द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है, को इस शर्त के साथ औपबन्धिक रूप से अर्ह किया जायेगा कि वह इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे कि उनके द्वारा सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण हेतु अपने विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया है तथा इसकी सूचना सम्बन्धित सेवायोजन कार्यालय को दे दी गयी है। इस प्रकार उक्त दोनों आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही उस अभ्यर्थी को अर्ह माना जायेगा।
(iii) शासन के पत्रांक- 809/XXX (2) / 2010-3(1)/2010, दिनाँक 14 अगस्त, 2012 के अनुसार "जिन पूर्व सैनिकों द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के किसी जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में पंजीकरण कराया गया है उन्हें पुनः सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय द्वारा सम्बन्धित पूर्व सैनिकों को निर्गत पंजीकरण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र को सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण के समतुल्य माना जायेगा।"
9. आयु : आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष से अधिकतम 42 वर्ष निर्धारित है। उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 191/XXX (2)/2021-30 (10)/2019, दिनांक 26 जुलाई 2021 के द्वारा लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत समूह ग के पदों पर चयन वर्ष 2021-22 में अधिकतम आयुसीमा में 01 वर्ष की छूट प्रदान की गयी है। इस प्रकार आयु गणना की विनिश्चायक तिथि 01 जुलाई 2022 को अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम 43 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 01 जुलाई, 2001 के पश्चात् तथा 02 जुलाई, 1979 से पूर्व का नहीं होना चाहिए।
10. अधिकतम् आयु:: विभिन्न श्रेणियों / उपश्रेणियों के अभ्यर्थियों हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा सीमा में छूट समय- समय पर निर्गत एवं वर्तमान में प्रचलित शासनादेशों के अनुसार उच्चतम आयु सीमा में उनके आरक्षण की श्रेणी तथा उपश्रेणी के अनुसार छूट अनुमन्य होगी। उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु शासनादेश संख्या 1399/XXX (2)/2005 दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है। उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों के लिए शासनादेश संख्या 1244/XXX ( 2 ) / 2005 दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है।
अधिसूचना संख्या: 6/1/72 कार्मिक-2 दिनांक 25 अप्रैल, 1977 के अनुसार उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिकों को अपनी वास्तविक आयु में से सशस्त्र सेना में अपनी सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जायेगी और यदि परिणामजन्य आयु इस पद / सेवा के निमित्त जिनके लिए वह नियुक्ति का इच्छुक हो विहित अधिकतम आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो तो यह समझा जायेगा की वह उच्च आयु सीमा से सम्बन्धित शर्त को पूरा करता है।
शासनादेश सं0 406/XXX (2)2021-55 (41)/2004 दिनांक 18 जनवरी, 2021 में यह उल्लिखित है कि शासनादेश सं0 124/XXX (2) 2020-35 (1) 2001, दिनांक 22 मई, 2020 द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन के संबंध में दिशा-निर्देश निर्गत हैं। भारत सरकार के O.M. No.36034/6/90-Estt. (SCT) दिनांक 02 अप्रैल, 1992 के संदर्भ में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि the ex-servicemen candidates who have already secured employment under the State Govt. in Groups C & D will be permitted the benefit of age relaxation as prescribed for ex-servicemen for securing another employment in a higher grade or cadre in Group C/D under the State Govt. However such candidates will not be eligible for the benefit of reservation for ex-servicemen in State Govt. jobs
उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या - 11/XXXT (2)/2022-30 (2) 2019 दिनांक- 18 फरवरी, 2022 के क्रम में अनाथ बच्चों को आवेदन पत्र में दावित श्रेणी के सापेक्ष आयु संबंधी छूट के प्राविधान अनुमन्य हैं।
आरक्षण :- उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनाथ अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार प्रदान किया जायेगा। ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण, शासन द्वारा निर्गत तथा अद्यतन प्रचलित शासनादेश के आधार पर केवल उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी अभ्यर्थियों को अनुमन्य होगा। आरक्षण संबंधी शासनादेशों के विस्तृत विवरण हेतु आयोग की वेबसाइट www.psc.uk.gov.in देखें। (क) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनाथ, पूर्व सैनिक, निःशक्त (विकलांग), स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित (डी०एफ०एफ०) तथा महिला श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थी, जो उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी नहीं हैं, को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।
(ख) यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उपश्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक उपश्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा।
(ग) आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास अपनी श्रेणी / उपश्रेणी के समर्थन में विज्ञापन के परिशिष्ट-2" में मुद्रित निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र होना आवश्यक है. जिसे उन्हें ऑनलाइन आवेदन पत्र की छायाप्रति के साथ साक्षात्कार से पूर्व संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा। आरक्षण के सम्बन्ध में जिस श्रेणी से सम्बन्धित निर्धारित प्रारूप का उल्लेख "परिशिष्ट-2" में नहीं है, उससे सम्बन्धित प्रमाण पत्र, जो सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जारी किया गया हो, संलग्न करें। जहां शपथ पत्र प्रस्तुत करना भी आवश्यक हो वहां वांछित शपथ पत्र मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी द्वारा विधिवत प्रमाणित कराकर लिखित परीक्षा से पूर्व ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अवश्य संलग्न कर प्रस्तुत करें।
(घ) पूर्व सैनिक आरक्षण :- का लाभ शासनादेश संख्या 133/XXXVI (3)2009/14 (1)/2009, दिनांक 16.03.2009 के अनुसार सेना से सेवानिवृत्त / विनियोजित सैन्यकर्मियों को ही अनुमन्य होगा। शासनादेश संख्या- 124/ XXX (2)/2020-53(01)/2001, दिनांक 22.05.2020 के प्रस्तर-8 के अनुसार पूर्व सैनिकों को राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन के संदर्भ में भारत सरकार के O.M. No. 36034/27/84-Estt. (SCT) dated 02.05.1985, it was decided that once an ex-serviceman has joined the Government job on civil side after availing of the benefits given to him as an ex serviceman for his re-employment, his ex-serviceman status for the purpose of re-employment in Government would cease का प्राविधान राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत किया गया है। अतएव राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन हेतु भारत सरकार की नीति के अनुसार राज्याधीन सेवाओं में भी क्षैतिज आरक्षण की गणना की जायेगी। पूर्व सैनिक आरक्षण का दावा किए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी को पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ लेकर पहले कभी भी सरकारी सेवा में नियोजित नहीं होने संबंधी शपथ पत्र (Affidavit ) अपने अन्य अभिलेखों के साथ निर्धारित अंतिम तिथि से पूर्व आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।
(ड़) स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित को आरक्षण का लाभ शासन द्वारा निर्गत अद्यतन प्रचलित शासनादेशों के आधार पर दिया जायेगा।
(च) आरक्षण के दावे की पुष्टि के लिए जिलाधिकारी / अपर जिला मजिस्ट्रेट / नगर मजिस्ट्रेट / एस.डी.एम. / तहसीलदार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के निर्धारित प्रपत्र पर जारी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। शासनादेश संख्या-310/XVIH-2/16 02(OBC) / 2012 दिनांक 26.02.2016 द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र की वैधता, निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को अवश्य वैध होना चाहिये। सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :
राष्ट्रीयता:-
(क) भारत का नागरिक हो, या
(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास करने के अभिप्राय से 01 जनवरी, 1962 के पूर्व आया हो, या
(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या, युगाण्डा और युनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवर्जन किया हो:
परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो:
परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले.
परन्तु यह और भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।
टिप्पणी-
ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है किन्तु शर्त यह है कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाये या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।
13. चरित्र :- सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।
टिप्पणी- संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे, नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होगा।
14. वैवाहिक प्रास्थिति
सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो परन्तु राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं, यदि उसका यह समाधान हो कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।
15. शारीरिक स्वस्थता
किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और यह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो, किसी अभ्यर्थी को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने से • पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-दो, भाग- तीन के अध्याय-तीन में समाविष्ट मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें।
16. ऑनलाइन आवेदन किये जाने हेतु प्रक्रिया:
(i) अभ्यर्थी विज्ञापन का सम्यक् रूप से अवलोकन करने हेतु आयोग की वेबसाइट www.psc.uk.gov.in या https://ukpsc.net.in पर जायें।
(ii) विज्ञापन का अवलोकन करने के पश्चात https://ukpsc.net.in पर जाकर MenuBar में How to Apply लिंक पर क्लिक करें। How to Apply page पर Instructions for filling up online application form को सावधानीपूर्वक पढ़ने के पश्चात Apply Now पर क्लिक करें।
(iii) Apply Now पर क्लिक करने के पश्चात् Basic Information फॉर्म पर अपनी सही जानकरी भरकर Login हेतु Password बनाकर Continue पर क्लिक करें। Continue पर क्लिक करने के पश्चात फॉर्म पर भरी जानकारी Confirm Filled Information फॉर्म पर प्रदर्शित होगी। भरी हुई जानकारी का पुनः सम्यक परीक्षण कर लें।
यदि भरी हुई जानकारी सही है तो I have verified all the details entered by me in the registration form and wish to submit the same Tick Submit पर क्लिक करें, अन्यथा No, I want to change some details पर Tick कर Edit Data पर क्लिक करें एवं संशोधित detail भरने के पश्चात् पुनः Registration फार्म Submit करने की प्रक्रिया पूर्ण करें।
(iv) Submit पर क्लिक करने के पश्चात स्क्रीन पर Primary Registration पूर्ण होने की जानकारी प्रदर्शित होगी एवं Registered Mobile No एवं Email पर Message प्राप्त होगा। तत्पश्चात स्क्रीन पर Click here to login के लिंक पर क्लिक करें।
(v) Login करने के पश्चात Educational Details अथवा Proceed To Next Step बटन पर क्लिक कर फॉर्म पर Essential Educational Qualifications के अन्तर्गत High School, Intermediate एवं Graduation का विवरण भरकर Add Education Details पर क्लिक करें। एक से अधिक Graduation, Post-Graduation के विवरण को भरने की स्थिति में Clear पर क्लिक कर Graduation / Post Graduation Details में Qualification Type में पुन: Graduation / Post Graduation का चयन कर विवरण भरकर Add Education Details पर क्लिक करें एवं प्रदर्शित अन्य जानकारी भरकर Submit बटन पर क्लिक करें।
उसके पश्चात् दी गयी Warning का सम्यक अध्ययन कर Continue बटन पर क्लिक करें। ततपश्चात् Upload Images पर क्लिक कर Photo एवं Signature को प्रदर्शित सूचना के आधार पर अपलोड करें। Photo एवं Signature के अपलोड होने के पश्चात फॉर्म में भरा गया डाटा स्क्रीन पर दिखाई देगा, घोषणा को Tick करने के बाद Click here for Final Submission पर क्लिक करें। तत्पश्चात Print Application Form क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन का प्रिंटआउट प्राप्त करें। पर
(vi)Final Submission के उपरान्त आवेदन पत्र में त्रुटि होने पर अभ्यर्थी अपना आवेदन रद्द (Cancel) कर पुनः आवेदन कर सकते हैं। आवेदन रद्द (Cancel) करने के लिए Login कर Cancel My Application बटन पर क्लिक करें। तत्पश्चात् एक नई विंडो ओपन होगी, जिसमें दी गयी घोषणा का सम्यक् अध्ययन करने के पश्चात घोषणा को Tick कर Proceed to Cancel बटन पर क्लिक करें अथवा वापस जाने हेतु Back बटन पर क्लिक करें। Proceed to Cancel पर क्लिक करने के पश्चात अभ्यर्थी के पंजीकृत मोबाइल पर ओ०टी०पी० प्राप्त होगा, जिसको Enter OTP वाली फील्डस पर दर्ज कर Cancel Application बटन पर क्लिक करें। आवदेन रद्द (cancel) करने के पश्चात् उस रदद आवेदन के सापेक्ष किसी भी दशा में कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
(vii) अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के सम्बन्ध में यदि कोई गलत सूचना अथवा अभिलेख प्रस्तुत किये जाते हैं, तो उन्हें सम्बन्धित परीक्षा व आयोग द्वारा प्रस्तावित आगामी समस्त परीक्षाओं से प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है।
नोट
1. आवेदन शुल्क जमा किये जाने से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा आवेदन-पत्र में त्रुटि होने की दशा में संशोधन किया जा सकता है। संशोधन हेतु अभ्यर्थी Email-Id/ Mobile Number एवं Password के माध्यम से Login करने के पश्चात् Update Personal Information पर क्लिक कर Personal Information Update Educational Information पर क्लिक कर, Educational Qualification एवं Reload Images पर क्लिक कर Photo एवं Signature को पुनः अपलोड़ कर सकते हैं। ध्यान रखें कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, ई-मेल आई०डी० एवं मोबाइल न० को Edit / Update नहीं किया जा सकता। ऑनलाइन आवेदन करते समय उत्पन्न समस्या के समाधान हेतु अभ्यर्थी ukpschelpline@gmail.com पर ई-मेल कर सकते हैं।
2. आवेदन शुल्क जमा करने के पश्चात् आवेदन-पत्र में भरे गये डाटा में अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है।
3. परीक्षा शुल्क Net Banking/ Debit Card/Credit Card के माध्यम से जमा किया जा सकता है। (उक्त परीक्षा हेतु आवेदन-पत्र प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स सहित 26.55 रूपये है।)
4. उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक / राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ अभ्यर्थी हेतु कोई शुल्क देय नहीं है। किन्तु उक्त अभ्यर्थी को आवेदन पत्र पर डाटा भरने के बाद Click here for Final Submission बटन पर क्लिक कर आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण करना होगा। तत्पश्चात् आवेदन-पत्र में भरे गये डाटा में अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है।
17. शुल्क प्रश्नगत परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को Net Banking Debit Card/Credit Card माध्यम से निम्नानुसार शुल्क जमा करना अनिवार्य है:
अनारक्षित :176.55
उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग :176.55
उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति :86.55
उत्तराखण्ड आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग :176.55
उत्तराखण्ड राज्य में संचालित कोई स्वैच्छिक / राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे :कोई शुल्क
नोट: उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित / उत्तराखण्ड महिला / उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक अभ्यर्थी जिस वर्ग या श्रेणी, यथा- सामान्य श्रेणी या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के हों, उन्हें उसी वर्ग / श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।
अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण निर्देश:
(i) आयोग द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया पद से संबंधित संगत सेवा नियमावली अद्यतन प्रचलित अधिनियमों / नियमावलियों / मैनुअल्स / मार्गदर्शक सिद्धान्तों एवं समय-समय पर आयोग द्वारा लिये गये निर्णयों इत्यादि में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जायेगी। अभ्यर्थियों हेतु Uttarakhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules 2013 एवं प्रथम संशोधन-2016 और उत्तराखण्ड परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली- 2012 यथा संशोधित प्रथम संशोधन - 2013, द्वितीय संशोधन- 2014, तृतीय संशोधन - 2015 एवं चतुर्थ संशोधन-2016 आयोग की वेबसाइट www.psc.uk.gov.in पर उपलब्ध है।
(ii) मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा एवं प्रायोगिक परीक्षा) का परिणाम प्राप्त होने और सारणीबद्ध कर लिये जाने के पश्चात आयोग संगत सेवानियमावली के नियम 6 के अधीन उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों को सम्यक मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा एवं प्रायोगिक परीक्षा) के परिणाम के आधार पर ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिये बुलायेगा, जिन्होंने आयोग द्वारा नियत मानक के अनुसार अंक प्राप्त किये हों। साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को दिये गये अंक मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा एवं प्रायोगिक परीक्षा) में उनके द्वारा प्राप्त किये गये अंको में जोड़ दिये जायेगें।
(iii)आयोग अभ्यर्थियों की प्रवीणता के क्रम में, जैसा कि मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा एवं प्रायोगिक परीक्षा) और साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गये अंको के कुल योग से प्रकट है, एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों की सिफारिश करेगा, जितनी वह नियुक्ति के लिये उचित समझे। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर बराबर कुल अक प्राप्त करे तो लिखित परीक्षा में अपेक्षाकृत अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा।
(iv) लिखित परीक्षा (परम्परागत प्रकार ) हेतु 200 अंक प्रायोगिक परीक्षा हेतु 50 अंक एवं साक्षात्कार हेतु 30 अंक होंगे। इस संबंध में विस्तृत विवरण विज्ञापन के परिशिष्ट-1 में उल्लिखित हैं।
(क) लिखित परीक्षा (परम्परागत प्रकार) हेतु निर्देश:
(i) लिखित परीक्षा (परम्परागत प्रकार ) में अभ्यर्थी उत्तर पुस्तिका के आवरण पृष्ठ पर केवल निर्धारित स्थान पर ही अंकों एवं शब्दों में अनुक्रमांक लिखेंगे। यदि अभ्यर्थी अतिरिक्त उत्तर पुस्तिकाओं का प्रयोग करता है तो उसके आवरण पृष्ठों पर ऊपर दाहिनी ओर शीर्ष पर अनुक्रमांक लिखेंगे। प्रश्नोत्तर में यदि नाम या पता लिखना जरूरी हो तो नाम के लिए XYZ. अथवा 'अबस' एवं पता के स्थान पर ABC अथवा कखग लिखेंगे। प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कोई असंगत, अप्रासंगिक तथा अवांछनीय बात लिखने पर आयोग अपने विवेकानुसार अभ्यर्थी को दण्डित कर सकता है।
(ii) प्रश्न पत्र दिये गये निर्देशों के अनुसार ही हल करें यदि निर्धारित संख्या से अधिक प्रश्न हल किये जाते हैं तो प्रारम्भ से लेकर निर्धारित संख्या तक कुल किये गये प्रश्नों का ही मूल्यांकन किया जायेगा और शेष की उपेक्षा की जायेगी। यदि किसी प्रश्नोत्तर को आपके द्वारा काटा जाता है तो काटने के बाद उसके नीचे यह अवश्य लिखा जाए कि उत्तर अभ्यर्थी द्वारा स्वयं काटा गया है और उसका मूल्यांकन न किया जाए।
(iii) अभ्यर्थी प्रश्न-पत्रों का उत्तर अंग्रेजी में या हिन्दी देवनागरी लिपि में लिख सकते हैं, परन्तु भाषा के प्रश्न-पत्रों का उत्तर उसी भाषा में दिया जाना आवश्यक है। किसी एक ही प्रश्न- पत्र के कुछ प्रश्नों के उत्तर अंग्रेजी और कुछ का हिन्दी में लिखना अथवा एक ही प्रश्न का उत्तर अंग्रेजी एवं हिन्दी दोनों में लिखना वर्जित है, अर्थात प्रश्न पत्र का सम्पूर्ण रूप में, उपर्युक्त में से किसी एक भाषा में उत्तर देना आवश्यक है। आवश्यकतानुसार प्राविधिक शब्दों का प्रयोग अंग्रेजी में किया जा सकता है। मिश्रित भाषा में उत्तर देने पर अंकों में कटौती की जा सकती है।
(iv) अभ्यर्थी उत्तर पुस्तिका के बीच में खाली पृष्ठों को (यदि कोई हो) क्रास करेंगे तथा प्रयोग की गयी कुल उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या मुख्य उत्तर पुस्तिका के प्रथम आवरण पृष्ठ पर लिखेंगे, जिन्हें कक्ष निरीक्षकों द्वारा चेक किया जायेगा।
(v) प्रश्न उत्तर पुस्तिका के पन्ने के दोनों ओर लिखें उत्तर-पुस्तिका से कोई पन्ना न फाड़ें। यदि किसी पृष्ठ पर रफ कार्य (Rough Work) किया जाए या कोई उत्तर भूल से लिखा जाए तो उसे आर-पार रेखाएं खींच कर काट दें, किन्तु पन्ना कदापि न फाड़े।
(vi) उत्तर लिखने में अनुदेशों का उल्लंघन करने पर दण्डस्वरूप निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी
1. पेन्सिल से लिखे गये उत्तर का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
2. मिश्रित भाषा का प्रयोग करने पर प्रति प्रश्न 5 प्रतिशत अंक की कटौती की जायेगी।
3. प्रश्न संख्या न लिखने अथवा गलत लिखने पर 01 अक प्रश्न का खण्ड न लिखने अथवा गलत लिखने पर 1/2 अंक तथा प्रश्न का उपखण्ड न लिखने अथवा गलत लिखने पर 1/4 अंक की कटौती की जायेगी।
4. उत्तर पुस्तिका में असंगत / धार्मिक चिहन / आपत्तिजनक शब्दावली का प्रयोग करने पर 01 अंक की कटौती की जायेगी।
5. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर एक या अनेक बार अनुक्रमांक अथवा नाम लिखने पर 02 अंकों की कटौती की जायेगी।
6. उत्तर पुस्तिका में नाम और अनुक्रमांक दोनों एक साथ एक बार या अनेक बार लिखने पर 03 अंकों की कटौती की जायेगी।
7. उत्तर पुस्तिका में अप्रासंगिक बातें लिखने तथा अनुक्रमाक और नाम तीनों लिखने पर 04 अंकों की कटौती की जायेगी।
8. उत्तर पुस्तिका में परीक्षक से अपील / अनुरोध करने पर 02 अंक की कटौती की जायेगी
9. उत्तर पुस्तिका में असंगत / अप्रासंगिक बाते लिखने तथा अनुक्रमांक एवं नाम और परीक्षक से अपील (अनुरोध / अनुनय / अभ्यर्थना) करने सहित चारों को एक साथ, एक या अनेक बार लिखने पर 05 अंक की कटौती की जायेगी।
10. प्रश्न के उत्तर के रूप में पत्र लेखन में नाम के स्थान पर XYZ या 'अबस' एवं पते के स्थान पर ABC या कखग के अलावा काल्पनिक अथवा वास्तविक नाम एवं पता लिखने पर 02 अंक की कटौती की जायेगी। 11. उत्तर लिखने में नीली अथवा काली स्याही के अतिरिक्त अन्य रंग की स्याही का प्रयोग करने पर प्रति प्रश्न 02 अंक की कटौती की जायेगी।
(ख) प्रायोगिक परीक्षा हेतु निर्देश:
(i) अभ्यर्थियों को प्रायोगिक परीक्षा के लिए निर्धारित स्थान व समय पर उपस्थित होना होगा, जिसकी सूचना एवं प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट व समाचार पत्रों के माध्यम से प्रेषित की जायेगी।
(ii) प्रायोगिक परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को ड्राईविंग लाईसेंस लाना अनिवार्य हैं।
(iii) प्रायोगिक परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को परीक्षकों के निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य है। निर्देशों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
साक्षात्कार परीक्षा हेतु निर्देश:
(i) लिखित परीक्षा व प्रायोगिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार हेतु आहूत किया जायेगा।
(ii) साक्षात्कार हेतु सफल अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन पत्र भरकर ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों से संबंधित शैक्षणिक / आरक्षण / अनुभव / विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र इत्यादि के प्रमाण पत्र संलग्न कर साक्षात्कार तिथि को आयोग के अधिकारियों के समक्ष परीक्षण के लिए प्रस्तुत करने होंगे। अभ्यर्थियों को उक्त आवेदन पत्र एवं अन्य प्रपत्र आयोग की वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध कराये जायेंगे। इस संबंध में विज्ञप्ति प्रकाशित कर अभ्यर्थियों को सूचित किया जायेगा। यदि अभ्यर्थी की अर्हता के संबंध में प्रस्तुत दावे में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।
(iii) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अथवा उनके नियंत्रणाधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों के सत्यापन के समय अपने सेवा नियोजक का अनापत्ति प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा।
(iv) मुख्य परीक्षा ( लिखित परीक्षा व प्रायोगिक परीक्षा) एवं साक्षात्कार के प्राप्तांकों के योग के अनुसार श्रेणीवार / उपश्रेणीवार रिक्त पदों की संख्या के अनुसार मैरिट के आधार पर अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जायेगा। परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित कराया जायेगा, जिसकी सूचना विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित करायी जायेगी।
19. सामान्य निर्देश:
(1) अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि पूर्णतया संतुष्ट हो जाने के पश्चात् कि ये विज्ञापन / परीक्षा की सभी शर्तों को पूरा करते है. आवेदन करें और परीक्षा में बैठे।
(2) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिये अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट कि ये विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। उन्हें विज्ञापन के अन्त में प्रकाशित पाठ्यक्रम का अध्ययन सावधानी से कर लेना चाहिए। अधिवयस्क, अल्पवयस्क तथा शैक्षिक अर्हता के आधार पर अनहं होने अथवा नियमों, प्रक्रिया आदि के उल्लंघन के कारण अस्वीकृत किये जाने वाले आवेदन-पत्रों के मामलों में कोई शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।
(3) परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि ये परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णत अनन्तिम होगा। अभ्यर्थी को मात्र प्रवेश पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसका अभ्यर्थन आयोग द्वारा अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दिया गया है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था. उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अन्तिम रूप से चुन लिया जाता है तो भी आयोग की संस्तुति वापस ले जाएगी
(4)। मूल आवेदन पत्र में दर्शाये गए विवरण में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।
(5) अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपने आवेदन पत्र उपस्थिति सूची आदि में में तथा आयोग के साथ समस्त पत्राचार में सभी स्थानों पर उनके द्वारा किए गए हस्ताक्षर एक जैसे होने चाहिए और उनमें किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर किए गए हस्ताक्षरों में यदि कोई भिन्नता पायी जाती है तो आयोग उसके अभ्यर्थन को रद्द कर सकता है। जो अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार पात्र नहीं पाये जाएंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा तथा परीक्षा में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा।
(6) अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन / अर्हता / पात्रता के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।
(7) केन्द्र अथवा राज्य सरकार / लोक प्रतिष्ठान के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पूर्व विभागीय अनापत्ति प्रमाणपत्र हेतु अपने सेवा नियोजक को सूचित करना अनिवार्य है तथा चयन प्रक्रिया में आयोग द्वारा यथासमय मांगे जाने पर •अभ्यर्थी को सेवा नियोजक द्वारा निर्गत "अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
(8) आयोग से किए जाने वाले सभी प्रकार के पत्राचार में अभ्यर्थियों द्वारा अपने नाम के साथ विज्ञापित पद / परीक्षा का नाम, विज्ञापन संख्या अभ्यर्थी की जन्मतिथि, पिता / पति का नाम, रजिस्ट्रेशन सं० तथा अनुक्रमांक (यदि सूचित किया गया हो) का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए।
(9) अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे अपितु ऑनलाइन प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर जारी किये जायेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन के रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं जन्मतिथि के आधार पर प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगें। इस संबंध में अभ्यर्थियों की सूचना हेतु विज्ञप्ति राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट www.psc.uk.gov.in पर भी सूचना प्रसारित की जायेगी।
(10) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को जिनकी प्रमाण-पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती, देने पर आयोग की समस्त परीक्षाओं के लिए प्रतिवारित (डिबार) किया जा सकता है और उसके विरूद्ध आपराधिक दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है। ( 11 ) परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को फोटो कैमरा, मोबाइल फोन, पेजर, स्कैनर पैन, ब्लूटूथ डिवाइस अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी अन्य इलैक्ट्रोनिक उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं है। यदि वे इन अनुदेशों का उल्लंघन करते पाए जाते है तो उन पर लोक सेवा आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली इस अथवा सभी परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर फोटो कैमरा, मोबाइल फोन, पेजर स्कैनर पैन अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी अन्य इलैक्ट्रोनिक उपकरण सहित किसी प्रकार की प्रतिबन्धित सामग्री न लाएं।
( 12 ) अनुचित साधन सख्ती से प्रतिबन्धितः कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका से न तो नकल करेगा, न ही नकल करवायेगा और न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा। (13) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरूद्ध Uttarkhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules - 2013 (प्रथम संशोधन 2016) के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
(14) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्यवाहीः अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि आवेदन करते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित / प्रमाणित प्रति की किसी प्रविष्टि में कोई शोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेरबदल नहीं करें तथा न ही वे फेरबदल किया गया / जाली प्रलेख प्रस्तुत करें। यदि दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित / प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति हो तो इस विसंगति के बारे में अभ्यर्थी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहिए।
(15) परीक्षा भवन में आचरण परीक्षा केन्द्र / कक्ष में अभ्यर्थी न तो किसी के साथ दुव्यवहार करेंगे और न ही अव्यवस्था फैलायेंगे तथा परीक्षा के संचालन हेतु आयोग द्वारा तैनात स्टॉफ को परेशान भी नही करेंगे। ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दण्ड दिया जाएगा।
(16) अभ्यर्थी को निम्नलिखित कारणों से आयोग द्वारा दोषी घोषित किया जायेगा:- 1. अग्रलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया गया है, अर्थात (क) गैर कानूनी रूप से परितोषण की पेशकश करना, (ख) अनुचित दबाव डालना या (ग) परीक्षा आयोजित करने से संबंधित किसी भी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना अथवा तथा उसे ब्लैकमेल करने की धमकी देना, अथवा 2. नाम बदलकर परीक्षा दी है, अथवा अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से ओ०एम०आर० उत्तर प्रत्रक / उत्तर पुस्तिका में अनुक्रमांक गलत भरा हो अथवा 3. प्रतिरूपण द्वारा छल करते हुए अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलायी हो, कूट- रचित प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा भवन में प्रवेश किया हो, अथवा 4. जाली प्रमाण पत्र या ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए है, जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा / फेरबदल किया गया हो, अथवा 5 गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा 6. परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया है, (क) गलत तरीके से प्रश्न पत्र की प्रति प्राप्त करना (ख) परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य से जुड़े व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना (ग) परीक्षकों को प्रभावित करना या 7 परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, या 8 उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखना, जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हो या अश्लील या भद्दे रेखाचित्र बनाना, अथवा 9. परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना, जिनमें उत्तर पुस्तिकाओं का फाड़ना, उत्तर पुस्तिकाओं को परीक्षा कक्ष से लेकर भाग जाना, परीक्षा देने वालों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना अथवा अव्यवस्था तथा ऐसे ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है, अथवा 10. परीक्षा संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुँचायी हो, या 11. परीक्षा हॉल / साक्षात्कार कक्ष में परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन / पेजर या आयोग द्वारा वर्जित अन्य किसी प्रकार का इलैक्ट्रानिक उपकरण या यन्त्र अथवा संचार यन्त्र के रूप में प्रयोग किये जा सकने वाला कोई अन्य उपकरण प्रयोग करते हुए या अपने पास रखे पाया गया हो, या 12. परीक्षा की अनुमति देते हुए अभ्यर्थियों को भेजे गये प्रमाणपत्रों के साथ जारी अनुदेशों का उल्लंघन किया हैं, अथवा 13. उपर्युक्त खंडो में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयत्न किया हो या करने की प्रेरणा दी हो, जैसी भी स्थिति हो, उन पर आपराधिक अभियोग चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे (क) आयोग द्वारा किसी अभ्यर्थी को उस परीक्षा के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है जिसमें वह बैठ रहा है, और / अथवा (ख) उसे स्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए (i) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए विवर्जित किया जा सकता है (ii) राज्य सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से प्रतिवारित किया जा सकता है। (ग) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है। इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक (i) अभ्यर्थी को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन, जो वो देना चाहे प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया हो और (ii) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, आयोग द्वारा विचार कर लिया गया हो।
(17) न्यूनतम अर्हक अंक उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रकिया नियमावली - 2012 ( प्रथम संशोधन- 2013, द्वितीय संशोधन- 2014, तृतीय संशोधन - 2015 व चतुर्थ संशोधन-2016) के प्रावधानों एवं मा० आयोग के निर्णय दिनांक 14 मई, 2019 एवं 26 जून, 2019 के अनुसार प्रश्नगत परीक्षा के विभिन्न चरणों में अभ्यर्थियों को नियमावली द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। न्यूनतम अर्हक अंक धारित करने वाले अभ्यर्थियों को ही मैरिट के आधार पर अगले चरण हेतु सफल घोषित किया जायेगा परीक्षा के विभिन्न चरणों हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक परिशिष्ट-3 में उल्लिखित हैं।
( 18 ) आवेदित पद पर अन्तिम रूप से चयनित हो जाने के बाद भी अभ्यर्थी को नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक कि शासन को ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा आवश्यक समझा जाय, यह समाधान न हो जाये कि वह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।
(19) नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति से पूर्व नियमानुसार अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा। यह कार्यवाही नियुक्ति से पूर्व सम्बन्धित नियुक्ति अधिकारी/प्राधिकारी द्वारा पृथक से की जाएगी।
( 20 ) अभ्यर्थियों को परीक्षा से सम्बन्धित समस्त सूचनाएं वेबसाइट के माध्यम से अवगत करायी जायेगी। अतः अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.psc.uk.gov.in का समय- समय पर अवलोकन करना सुनिश्चित करें।
( 21 ) अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु सभी पुष्ट प्रमाण पत्र कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करने आवश्यक होंगे अन्यथा उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आरक्षण सम्बन्धी सभी शासनादेशों एवं आरक्षण सम्बन्धी प्रारूपों के आधार पर ही आरक्षण का दावा एवं अनुमन्यता देय होगी।
( 22 ) आयोग द्वारा चयन परिणाम पद हेतु विहित संगत सेवा नियमावली के प्राविधानों के अनुसार तैयार किया जायेगा तथा चयनित अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु मूल शैक्षणिक एवं अन्य अभिलेखों से मिलान कर सत्यापन के पश्चात् ही चयन संस्तुति शासन को प्रेषित की जायेगी।
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